Bihar Bhumi 2026: जमाबंदी, खाता-खेसरा व दाखिल-खारिज ऑनलाइन चेक करें

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया है। अब आप आधिकारिक Bihar Bhumi पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) के माध्यम से बिना अंचल कार्यालय (कचहरी) के चक्कर काटे घर बैठे अपनी जमाबंदी पंजी (पंजी-II), खाता-खेसरा और अपना खाता (खतियान) ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation) का नया आवेदन करने और आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक करने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। इस गाइड में 2026 की नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार सभी स्टेप्स विस्तार से समझें।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक (Informational) पोर्टल है और इसका बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और मार्गदर्शन के उद्देश्य से है। किसी भी आधिकारिक सेवा, ऑनलाइन आवेदन या भुगतान के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in का ही उपयोग करें।

जन शिकायत पोर्टल सहायता एवं प्रश्नोत्तर नागरिक लॉगिन ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन दाखिल खारिज स्थिति देखें आम सूचना ऑनलाइन एल पी सी आवेदन एल पी सी स्थिति देखें भू-लगान जमाबंदी पंजी देखें जमाबंदी (22 भाषाओं में) भू-मानचित्र निबंधन के साथ दाखिल खारिज प्रमाण भू-अभिलेख निदेशालय भूमि न्यायाधिकरण डिजिटल सेवा कनेक्ट लॉगिन आपत्ति दर्ज करें SMS अलर्ट सेवा आधार मोबाइल सीडिंग ई-मापी भू-अभिलेख सरकारी भूमि दाखिल खारिज राजस्व न्यायालय प्रणाली परिमार्जन प्लस परिमार्जन प्लस स्थिति नागरिक सुविधाएँ दाखिल खारिज त्रुटि जांच त्रुटि सूची (CO द्वारा) परिमार्जन त्रुटि स्थिति मानचित्र होम डिलीवरी

बिहार के राजस्व विभाग (LRC Bhumi) द्वारा संचालित इस डिजिटल सिस्टम की मुख्य जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:

विवरणआधिकारिक जानकारी
पोर्टल का नामBihar Bhumi (बिहार भूमि)
संबंधित विभागराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार (LRC Bihar)
आधिकारिक वेबसाइटbiharbhumi.bihar.gov.in
सहायक पोर्टल्सBhuNaksha Bihar & Bhumi Jankari
मुख्य सेवाएंजमाबंदी पंजी-II, दाखिल-खारिज (Mutation), भू-नक्शा, LPC, भू-लगान
सुधार पोर्टल (Correction)परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus)
उपयोग का माध्यमकंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल ब्राउज़र
सेवा शुल्करिकॉर्ड देखना और डाउनलोड करना बिल्कुल निशुल्क (Free)

Bihar Bhumi राज्य सरकार की एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसके तहत बिहार के सभी जिलों, अंचलों और मौजों के भूमि रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसे बोलचाल में Bhulekh Bihar या Bihar Land Record भी कहा जाता है।

पोर्टल के प्रमुख उपयोग एवं लाभ:

  • बिचौलियों और दलालों से मुक्ति: अब खतियान या जमाबंदी की नकल निकालने के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
  • जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता: जमीन खरीदने से पहले खरीदार असली मालिक का नाम, क्षेत्रफल और खाता-खेसरा जांचकर धोखाधड़ी से बच सकते हैं।
  • बैंक लोन और कानूनी सुरक्षा: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), कृषि लोन या कोर्ट-कचहरी के मामलों में डिजिटल प्रमाणित जमाबंदी मान्य होती है।
  • दाखिल-खारिज ट्रैकिंग: जमीन रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन आवेदन की स्थिति घर बैठे ट्रैक की जा सकती है।

जमाबंदी (Register-II) जमीन का मुख्य अधिकार अभिलेख होता है। इसमें जमीन के रैयत (मालिक) का नाम, पिता का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, कुल रकबा (क्षेत्रफल) और देय लगान का पूरा ब्योरा दर्ज रहता है।

bihar bhumi
  • आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएँ।
  • होमपेज पर “जमाबंदी पंजी देखें“ विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना जिला (District) और अंचल (Circle) चुनें, फिर “Proceed” पर क्लिक करें।
  • अब अपना हल्का और मौजा (गाँव) चुनें।
  • रिकॉर्ड खोजने के लिए नीचे दिए गए किसी एक विकल्प को चुनें:
    • खाता नंबर से खोजें
    • खेसरा (Plot) नंबर से खोजें
    • जमाबंदी संख्या से खोजें
    • रैयत के नाम से खोजें (Search by Name)
  • सुरक्षा कोड (Captcha) दर्ज करें और “Search” बटन दबाएँ।
bhulekh bihar khatiyan
  • स्क्रीन पर आई सूची में अपने नाम के आगे “देखें” (Eye Icon) पर क्लिक करके पूरी जमाबंदी पर्ची डाउनलोड या प्रिंट करें।

भूमि रिकॉर्ड को सही ढंग से समझने के लिए इन तीन शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है:

  • खाता नंबर (Khata Number): यह एक भू-स्वामी (रैयत) या परिवार को आवंटित किया गया मुख्य अकाउंट नंबर होता है। एक खाता नंबर के अंतर्गत एक से अधिक जमीन के टुकड़े (प्लॉट) दर्ज हो सकते हैं।
  • खेसरा नंबर (Khesra / Plot Number): जमीन के प्रत्येक विशेष टुकड़े या प्लॉट की पहचान के लिए सर्वे के दौरान दिया गया यूनिक नंबर खेसरा कहलाता है। इससे जमीन की चौहद्दी और नक्शे की स्थिति तय होती है।
  • खतियान (Khatiyan / Apna Khata): यह वह मूल दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि संबंधित जमीन पर रैयत का कानूनी मालिकाना हक किस आधार पर (पैतृक, क्रय या बंदोबस्ती) है।

यदि आप अपनी जमीन की वास्तविक सीमा और चौहद्दी देखना चाहते हैं, तो राजस्व विभाग के भू-नक्शा पोर्टल से डिजिटल नक्शा प्राप्त कर सकते हैं:

bhulekh bihar naksha
  • आधिकारिक भू-नक्शा वेबसाइट bhunaksha.bihar.gov.in पर जाएँ।
  • अपना District, Sub-Division, Circle, Mauza और Sheet No. का चयन करें।
bihar bhumi naksha
  • स्क्रीन पर पूरे मौजे का मैप लोड हो जाएगा।
  • मैप पर अपने खेसरा (Plot) नंबर पर क्लिक करें।
  • बाएँ तरफ प्लॉट की पूरी जानकारी दिखेगी; “Map Report” पर क्लिक करके आप अपने प्लॉट का नक्शा PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।

जब कोई नई जमीन खरीदी जाती है, तो पुराने मालिक का नाम हटाकर नए खरीदार का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया को दाखिल-खारिज (Mutation) कहा जाता है।

  • स्टेटस चेक करने का तरीका:
    • Bihar Bhumi पोर्टल पर “दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें“ पर क्लिक करें।
    • अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष जैसे 2025-2026) चुनें।
    • अपने Case Number, Deed Number या रैयत के नाम से सर्च करें।
    • आपको पता चल जाएगा कि आवेदन राजस्व कर्मचारी, CO या DCLR स्तर पर किस स्टेज में लंबित है अथवा स्वीकृत (Approved) हो चुका है।
दाखिल-खारिज (Mutation)

पहले डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड में गलती सुधारने के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। अब बिहार सरकार ने Parimarjan Plus Portal शुरू किया है।

parimarjan plus
  • सुधार के मुख्य प्रकार:
    • रैयत के नाम या पिता के नाम में वर्तनी (Spelling) की गलती।
    • खाता, खेसरा या रकबा (क्षेत्रफल) में लिपिकीय त्रुटि।
    • छूटी हुई पुरानी जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना।
    • लगान राशि का डिजिटाइजेशन सुधार।
  • प्रक्रिया: पोर्टल पर “परिमार्जन प्लस” सेक्शन में जाकर अपनी जमीन के पुराने साक्ष्य (दस्तावेज, रजिस्ट्री केवाला या खतियान) की स्कैन कॉपी अपलोड करके सीधे ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।

धोखाधड़ी और दोहरी रजिस्ट्री से बचने के लिए निबंधन विभाग के पोर्टल bhumijankari.bihar.gov.in पर जमीन की रजिस्ट्री विवरण जरूर जांचें:

  1. Advance Search में जाकर संबंधित रजिस्ट्री ऑफिस चुनें।
  2. प्लॉट नंबर, डीड नंबर या विक्रेता (Seller) का नाम डालें।
  3. देखें कि जमीन पहले से किसी अन्य व्यक्ति को तो नहीं बेची गई है या उस पर कोई बैंक लोन/बंधक तो नहीं है।
land record bihar

Q1. क्या Bihar Bhumi पोर्टल पर जमीन रिकॉर्ड देखना पूरी तरह मुफ्त है?

उत्तर: हाँ, बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी पंजी-II, खाता-खेसरा, खतियान और भू-नक्शा देखना और डाउनलोड करना 100% निशुल्क है। इसके लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लगता।

Q2. अगर मुझे खाता या खेसरा नंबर नहीं पता, तो क्या मैं नाम से जमीन खोज सकता हूँ?

उत्तर: बिल्कुल। पोर्टल के “जमाबंदी पंजी देखें” विकल्प में जाकर अपने जिले, अंचल और मौजा का चयन करने के बाद आप “रैयत के नाम से खोजें” विकल्प चुनकर जमीन मालिक के नाम से पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं।

Q3. भू-लगान (जमीन की रसीद) ऑनलाइन कैसे काटते हैं?

उत्तर: इसके लिए पोर्टल के “ऑनलाइन लगान” विकल्प पर जाएँ, अपनी जमाबंदी संख्या दर्ज करें और देय लगान देखें। इसके बाद नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड से भुगतान करके तुरंत डिजिटल लगान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।

Q4. क्या मोबाइल फोन से बिहार भूमि रिकॉर्ड डाउनलोड किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, आप अपने स्मार्टफोन के किसी भी ब्राउज़र (जैसे Google Chrome) में biharbhumi.bihar.gov.in खोलकर सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं और उनका PDF प्रिंट ले सकते हैं।

Q5. दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में सामान्यतः कितना समय लगता है?

उत्तर: बिना किसी विवाद या आपत्ति वाले मामलों में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया आवेदन की तारीख से सामान्यतः 35 से 45 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाती है।